दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट स्कूलों में EWS एडमिशन के लिए फॉर्म भरने की खबर जारी कर दिया गया है

दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में EWS यानि पिछड़ा वर्ग की 25 फीसदी सीटे होती है। यह सीटों नर्सरी से लेकर पहली क्लास के बच्चो के लिए होती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अड्मिशन प्रोसेस को 30 अप्रैल से शुरू करने का आदेश दिया है। जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया बनाई गई है। जिसमे एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही पंजीकरण कर सकते है। यह खबर उनके लिए अछि है जिनके परिवार वाले अपने बच्चो को पूरी फीस नहीं दे पाते और उनका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते है। जानिए किस तरह से इस फॉर्म को भरना है और क्या क्या कागज़ात चाहिए इसको भरने के लिए।

प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही

वही सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चैनल ने दिल्ली के रोहणी इलाके के सेक्टर 24 के एक ADRIEL High School के बहार एक रिपोर्ट में उन पेरेंट्स से बात करि जो इस परेशानी से झूझ रहे है। कहा जा रहा है इस स्कूल में EWS के बच्चो के साथ नाइंसाफी की जा रहे है। इन केटेगरी के बच्चो को स्कूल में लेने से मना किया जा रहा है। और जो पहले से पढ़ रहे है उन्हें स्कूल से निकला जा रहा है। तो क्या है इस खबर का सच? क्या EWS के बच्चे स्कूल में पढ़ने जा सकते है या नहीं? जानिए क्या है इस तानाशाही के पीछे का राज़-

EWS admission form

किसकी कितनी सीटे आरक्षित है
EWS की कुल 22 फीसदी सीटे है वही 3 फीसदी सीटे दिव्यांग श्रेणी के स्टूडेंट्स के लिए. 20 मई को पहला ऑनलाइन ड्रा होगा।

कैसे करे ऑनलाइन एड्मिशन?

  • सबसे पहले आपको http://www.edudel.nic.in/ EWS लिंक पर जाना होगा।
  • जिसकी खोलने की तारिख 30 अप्रैल बताई गई है और 15 मई को अंतिम तारिख होगी।

कुछ महत्वपूर्ण जानकारी –

  • इस बात का विशेष धयान दीजियेगा घर का पता गलत नहीं होना चाहिए। अपने पसंदीदा स्कूल में अड्मिशन के लिए आप गलत इलाका, उप-स्थान न भरियेगा। घर के पते के साथ अपनी ब्लॉक, गली, गाओ, कॉलोनी, सेक्टर, देना अनिवार्य है।
  • बच्चो का आधार क्राड़ देना अनिवार्य नहीं है लेकिन माता पिता का आधार कार्ड देना अनिवार्य है।
  • वही वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। तभी आप इस फॉर्म को भर सकते है।
EWS admission form
EWS admission form

दंडनीय अपराध
कोई भी प्राइवेट स्कूल इसके लिए डोनेशन फीस नहीं मांग सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुरमाना लगाया जाएगा।

उम्र की सीमा

नर्सरी क्लास के लिए
सामान्य वर्ग 3-5 वर्ष
दिव्यांग वर्ग 3-7 वर्ष

केजी क्लास के लिए
सामान्य वर्ग 4-6 वर्ष
दिव्यांग वर्ग 4-8 वर्ष

पहली कक्षा के लिए
सामान्य वर्ग 5-7 वर्ष
दिव्यांग वर्ग 5-9 वर्ष

  • दिल्ली निवासी है तो दिल्ली का रहने का निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
  • इसी के साथ बीपीएल/ एएवाई कार्ड धारक भी आवेदन के लिए दे सकते है।
  • एससी, ओबीसी, अनाथ, एसटी, ट्रांसजेंडर श्रेणी में मन जाएगा।
EWS admission form
EWS admission form

किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते है। हेल्पलाइन नंबर है- 9818154069

आज सोशल मीडिया पे ऐसे कई पेरेंट्स है जो अपना दुःख बता रहे है। आज हर नागरिक अपने बच्चो को अछि शिक्षा दिलाना चाहतहै लेकिन आय काम होने की वजह से वो अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं करवा पता जिसकी वजह से आज बच्चे पूरी सीख्शा नहीं पा पा रहे है। हमें एक सच्चे नागरिक बन के इस के खिलाफ आवास उठानी चहिये ताकि EWA की श्रेणी में आए हुए बच्चो को अधिकार मिल सके और वो भी इस गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठा कार प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सके और अछि से अच्छी shikcha पा सके।

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